Ludhiana.लुधियाना: एडिशनल सेशंस जज हरविंदर सिंह की कोर्ट ने गुरपाल नगर के रहने वाले विक्रमजीत सिंह को एक महिला और उसकी बेटी का यौन शोषण करने के जुर्म में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने उसे 1,40,000 रुपये का जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता चमन लाल घई ने कोर्ट को बताया कि 2016 में, वह एक महिला का प्लॉट खरीदने की प्रोसेस में था। उससे बयाना लेने के बाद, महिला ने कथित तौर पर ज़मीन संदिग्ध के नाम पर रजिस्टर करवा ली। जब शिकायतकर्ता ने मामले की रिपोर्ट पुलिस को दी, तो महिला और उसकी बेटी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया।
जांच के दौरान, महिला और उसकी बेटी ने बताया कि संदिग्ध ने उनका शोषण किया और बाद में उन्हें डराने के लिए एक अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया, जिससे वे ज़मीन उसके नाम पर रजिस्टर करवाने के लिए मजबूर हो गईं। इन बयानों के आधार पर, जमालपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश किए जाने पर, आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताया। हालांकि, दोनों पीड़ितों ने कोर्ट के सामने बयान दर्ज कराए, जिसमें बताया गया कि कैसे आरोपी ने उनका शोषण किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों की जांच करने के बाद, कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया और सज़ा सुनाई।