Ludhiana: दो साल की बच्ची का यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास
Ludhiana.लुधियाना: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमर जीत सिंह की अदालत ने दो साल की बच्ची से यौन उत्पीड़न के मामले में गियासपुरा निवासी राधे श्याम को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और कहा कि पीड़िता को मुआवजे के तौर पर 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। पीड़िता के पिता द्वारा साहनेवाल पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद 29 अप्रैल, 2024 को मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता, जो काम पर गया था, को उसकी पत्नी ने फोन करके बताया कि उसकी नाबालिग बेटी गायब है। वह भागकर घर पहुंचा और बच्ची की तलाश शुरू की। उन्हें अंदर से बंद कमरे से अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई दी। शिकायतकर्ता ने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा। आरोपी घबरा गया और भाग गया, जबकि पीड़िता को लुधियाना के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई।