Jalandhar: वन विभाग की शिकायत पर पुलिस ने अवैध खनन का मामला दर्ज किया

Update: 2025-05-16 12:06 GMT
Jalandhar.जालंधर: पुलिस ने वन रेंज अधिकारी की शिकायत पर गांव सदरपुर में अवैध खनन के मामले में एक जमीन मालिक और गांव कुनैला में लगे क्रशर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। वन एवं वन्य जीव सुरक्षा विभाग पंजाब के गढ़शंकर कार्यालय में तैनात रेंज अधिकारी जसवंत सिंह ने एसएचओ गढ़शंकर को शिकायत भेजकर अवैध खनन के मामले में एफआईआर दर्ज करने की गुहार लगाई है। रेंज अधिकारी जसवंत सिंह की शिकायत के अनुसार वन रक्षक सन्नी और ब्लॉक अधिकारी किरण कुमार ने बताया कि उन्होंने गश्त के दौरान गांव सदरपुर में अवैध खनन होते देखा। अवैध खनन वाला क्षेत्र लखबीर सिंह का है, जो तहसील बलाचौर, जिला शहीद भगत सिंह (एसबीएस) नगर के हयातपुर रुड़की का रहने वाला है।
लखबीर सिंह ने उक्त क्षेत्र के संबंध में 1 नवंबर 2023 को प्रभागीय वनाधिकारी को आवेदन दिया था तथा मालिक लखबीर सिंह ने विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर 6 नवंबर 2023 को डीलिस्टेड क्षेत्र की निशानदेही कर दी थी। डीलिस्टेड क्षेत्र में पीएलपीए की धारा 4 व 5 के तहत बंद क्षेत्र भी शामिल है। शिकायत के आधार पर दर्ज एफआईआर के अनुसार 13 मई को उक्त मालिक और शिवालिक एग्रीगेट स्टोन क्रशर ने पीएलपीए की धारा 4/5 और वन संरक्षण अधिनियम 1927 की धारा 29, 30, 32, 33, 63 सी और सुप्रीम कोर्ट के 12 दिसंबर 1996 के आदेश का उल्लंघन करने के अलावा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 4(1) और 21(1) का उल्लंघन किया है। इस संबंध में वन रक्षक सन्नी द्वारा 13 मई को नुकसान रिपोर्ट नंबर 1578640 दर्ज कराई गई थी। उक्त शिकायत पर गढ़शंकर पुलिस ने लखबीर सिंह और शिवालिक एग्रीगेट स्टोन क्रशर के खिलाफ खान एवं खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 4(1), 21(1) के तहत मामला दर्ज किया है।
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