पति-पत्नी गिरफ्तार, नशे के 98 इंजेक्शन बरामद

नशे के 98 इंजेक्शन बरामद

Update: 2022-09-09 13:44 GMT

Source: ptcnews.tv

लुधियाना : रेप मामले में सिमरजीत सिंह बैंस की जमानत अर्जी खारिज हो गई है. आपको बता दें कि मामले में सिर्फ बैंस के भाई और पीए को जमानत मिली है।
लुधियाना: पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशु की जमानत खारिज होने के बाद पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की जमानत अर्जी भी खारिज हो गई है. कुछ दिन पहले पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने रेप केस में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिस पर माननीय अदालत ने फैसला 9 सितंबर यानी आज के लिए सुरक्षित रख लिया। जिस पर माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सिमरजीत सिंह बैंस की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसको लेकर पीड़ित पक्ष के वकील ने सिमरजीत सिंह बैंस पर जेल में वीआईपी सुविधाएं देने का भी आरोप लगाया है.
पीड़िता के वकील हरीश रॉय ढांडा ने कहा कि पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की जमानत याचिका को माननीय अदालत ने खारिज कर दिया. उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार में भी पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को जेल में आईपी की सुविधा दी जा रही है. उन्होंने कहा कि इस मामले में सिर्फ दो जमानतें दी गई हैं।



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