SIT की रद्दीकरण रिपोर्ट पर कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

Update: 2024-10-16 12:41 GMT

Panjab पंजाब। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लॉरेंस बिश्नोई साक्षात्कार मामले में विशेष जांच दल द्वारा दायर निरस्तीकरण रिपोर्ट के संबंध में मोहाली न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी (जेएमआईसी) के समक्ष आगे की कार्यवाही पर बुधवार को रोक लगाने का आदेश दिया। यह रिपोर्ट पंजाब राज्य मानवाधिकार आयोग के विशेष पुलिस महानिदेशक प्रबोध कुमार के नेतृत्व वाली एसआईटी द्वारा दायर की गई थी। न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और न्यायमूर्ति लपिता बनर्जी की पीठ ने स्वप्रेरणा से मामले में यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा, "यह जानकर हैरानी होती है कि 15 अक्टूबर को जब मामला सुनवाई के लिए आया था, तब रिपोर्ट इस अदालत को नहीं दी गई थी। पंजाब राज्य के वकील जेएमआईसी, एसएएस नगर के समक्ष निरस्तीकरण रिपोर्ट दायर करने में की गई जल्दबाजी के संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं।" नतीजतन, पीठ ने एसआईटी प्रमुख को तत्काल उच्च न्यायालय के समक्ष जांच रिपोर्ट की एक प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया। इसकी एक प्रतिलिपि भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, न्यायमित्र तथा पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के वकील को भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया।

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