Chandigarh चंडीगढ़। सरसों के तेल में अन्य तेलों के साथ मिलावट की "बड़ी संख्या में शिकायतों" का संज्ञान लेते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने तीन लोकप्रिय ब्रांडों की जांच का निर्देश दिया है। सरसों के तेल में मिलावट पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जारी अपने निर्देश में मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने प्रयोगशाला की रिपोर्ट को नवंबर के दूसरे सप्ताह में न्यायालय के समक्ष रखने का भी निर्देश दिया।
अपने विस्तृत आदेश में खंडपीठ ने जोर देकर कहा कि यह उचित होगा कि कम से कम तीन विभिन्न लोकप्रिय ब्रांडों के सरसों तेल की जांच केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ या पंजाब या हरियाणा राज्य में स्थित किसी भी केंद्रीय प्रयोगशाला से कराई जाए। खंडपीठ ने उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को मुख्य न्यायाधीश की आकस्मिकता निधि से तीन लोकप्रिय सरसों तेल ब्रांडों में से प्रत्येक का एक-एक लीटर तुरंत खरीदने का भी निर्देश दिया।
इसके बाद रजिस्ट्री को तीनों ब्रांडों में से प्रत्येक से 500 मिलीलीटर जांच के लिए अमृतसर स्थित क्षेत्रीय 'एगमार्क' प्रयोगशाला में भेजने का निर्देश दिया गया। "ऐसा प्रतीत होता है कि सरसों के तेल की गलत ब्रांडिंग, मिलावट या मिश्रण में लिप्त दोषियों के खिलाफ की गई प्रतिकूल कार्रवाई के मामले औपचारिक नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी या तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गंभीर नहीं हैं या संबंधित कानून में पर्याप्त शक्ति नहीं है। जो भी हो, खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और विनियमन, 2011) के नियम 2.1 के तहत मिश्रण की प्रक्रिया निषिद्ध होने के बावजूद सरसों के तेल को अन्य तेलों जैसे परिष्कृत चावल की भूसी के तेल के साथ मिश्रित करने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं," बेंच ने टिप्पणी की।