राज्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने Punjab को नोटिस जारी
Punjab पंजाब : न्यायमूर्ति विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने अधिवक्ता एचसी अरोड़ा द्वारा दायर याचिका पर प्रधान सचिव और चौधरी को नोटिस भी जारी किया। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 22 जनवरी, 2025 तय की। अरोड़ा ने दलील दी कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 4 में स्पष्ट किया गया है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता।