Haryana ने नाइटक्लबों का राज्यव्यापी फायर सेफ्टी ऑडिट करने का आदेश दिया
Haryaana हरियाणा : गोवा नाइटक्लब आग की घटना के बाद, हरियाणा सरकार ने राज्य भर के नाइटक्लब, बार, पब और डांस फ्लोर वाले अन्य मनोरंजन स्थलों का तुरंत फायर सेफ्टी ऑडिट करने का आदेश दिया है। ये निर्देश फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू (FCR) और आपदा प्रबंधन सुमिता मिश्रा ने जारी किए हैं।शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को गोवा के अरपोरा में एक लोकप्रिय नाइटक्लब 'बर्च बाय रोमियो लेन' में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से पांच टूरिस्ट थे। (फाइल)एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि गोवा की घटना का संज्ञान लेते हुए, FCR ने हरियाणा में कड़ी निगरानी और सुरक्षा नियमों को लागू करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिया गया है कि वे तुरंत नाइटक्लब, बार, पब और ऐसे ही अन्य प्रतिष्ठानों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट करें, जहाँ बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। ये ऑडिट नेशनल बिल्डिंग कोड, 2016 और हरियाणा फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज एक्ट, 2022 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से किए जाएंगे।