SC के आरक्षण संबंधी फैसले के खिलाफ भारत बंद का Punjab, Haryana में कोई असर नहीं दिखा

Update: 2024-08-21 07:03 GMT
Punjab चंडीगढ़ : अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट Supreme Court के फैसले के विरोध में बुधवार को देशभर में बंद का पंजाब और हरियाणा में कोई असर नहीं दिखा और पंजाब में कुछ जगहों को छोड़कर जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ। इसी तरह चंडीगढ़ में भी स्थिति लगभग सामान्य रही।
बैंकिंग सेवाएं और शैक्षणिक संस्थानों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का संचालन सामान्य रहा, हालांकि पंजाब के एससी बहुल जालंधर और होशियारपुर जिलों में भारी सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया था, जो व्यवधान की चपेट में थे।
पंजाब और हरियाणा में यातायात सामान्य रूप से चल रहा था और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल पटरियों पर धरना देने की कोई खबर नहीं है। इन दोनों राज्यों में कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को नाकेबंदी से छूट दी गई।
आप शासित पंजाब के जालंधर और होशियारपुर जिलों में, कार्यकर्ताओं को व्यापारियों से विरोध के समर्थन में अपनी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए कहते देखा गया। होशियारपुर, जालंधर और अन्य स्थानों से दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों के आंशिक रूप से बंद होने की खबरें मिलीं।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यहां बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पंजाब में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। दलित और आदिवासी समूहों के एक वर्ग ने विरोध करने के लिए देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। वामपंथी दलों, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और बहुजन समाजवादी पार्टी (बसपा) ने घोषणा की है कि वे राष्ट्रव्यापी बंद को समर्थन देंगे।
बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, "बसपा भारत बंद का समर्थन करती है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों द्वारा आरक्षण के खिलाफ साजिश और इसे अप्रभावी बनाने और अंततः इसे समाप्त करने के लिए उनकी मिलीभगत के कारण 1 अगस्त को
एससी/एसटी और क्रीमी लेयर
के उप-वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश है।" 6:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य एससी और एसटी के भीतर उप-वर्गीकरण बना सकते हैं। इसने राज्यों को इन श्रेणियों के भीतर एक क्रीमी लेयर बनाने की भी अनुमति दी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इन समूहों में सबसे अधिक जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता मिले। इसे बाद में केंद्र ने खारिज कर दिया।

(आईएएनएस)

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