Amritsar.अमृतसर: अमृतसर विकास प्राधिकरण (एडीए) ने शुक्रवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कई अन्य सरकारी विभागों के साथ मिलकर अमृतसर-तरनतारन लिंक रोड पर चट्टीविंड गांव के पास किंग एवेन्यू नामक एक अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार (नियामक) गुरसेवक सिंह औलख ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार चट्टीविंड गांव में अवैध कॉलोनी को पीएपीआरए एक्ट 1995 के तहत काम बंद करने का नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि अवैध कॉलोनी का मालिक सरकारी नियमों की अवहेलना कर रहा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पीएपीआरए एक्ट 1995 में 2024 में हुए संशोधन के अनुसार अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पांच से 10 साल की कैद और 25 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
विभाग ने अब तक कुल 15 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है, जिन्होंने अनधिकृत निर्माण के अलावा इतनी ही संख्या में अवैध कॉलोनियां बनाई हैं। इसके अलावा पुडा की रेगुलेटरी विंग समय-समय पर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनियों और निर्माणों की जांच कर नोटिस जारी कर काम रुकवाती है। यहां तक कि पुलिस स्टेशन को भी आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा जाता है। जिला टाउन प्लानर ने लोगों से अपील की है कि वे उन कॉलोनियों में प्लॉट न खरीदें, जो पुडा से अप्रूव नहीं हुई हैं। प्लॉटों की बिक्री के बारे में विज्ञापन देखने के बाद प्लॉट खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि वह पुडा से अप्रूव हुआ है या नहीं, ताकि उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद न हो। उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि जिले में किसी भी जगह पर निर्माण पुडा से जरूरी मंजूरी लेने के बाद ही किया जाना चाहिए।