Chandigarh चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय इस सप्ताह एक न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने तथा पिछले वर्ष नवंबर से कोई नई नियुक्ति न होने के कारण संकट के कगार पर है। न्यायालय पहले से ही 31 न्यायाधीशों की कमी से जूझ रहा है। स्वीकृत 85 न्यायाधीशों के मुकाबले यह मात्र 54 न्यायाधीशों के साथ काम कर रहा है।इस कमी के कारण 4,33,253 मामलों का चौंका देने वाला बैकलॉग हो गया है, जिसमें जीवन एवं स्वतंत्रता से जुड़े 1,61,362 आपराधिक मामले शामिल हैं। सभी श्रेणियों में 1,12,754 या 26 प्रतिशत मामले 10 वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं।
न्यायमूर्ति रितु टैगोर 28 सितंबर को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गईं, जबकि पांच और न्यायाधीश 2025 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिनमें इस वर्ष दो और शामिल हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की श्रेणी से पदोन्नति के लिए 15 न्यायाधीश पात्र हैं, लेकिन लगभग आठ महीनों से नियमित मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण उनकी नियुक्तियां रुकी हुई थीं। पिछले साल अक्टूबर में न्यायमूर्ति रवि शंकर झा के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त हो गया था।
केंद्र की ओर से देरी के कारण लंबे समय तक रिक्त रहने के बाद न्यायमूर्ति शील नागू को आखिरकार जुलाई में ही मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। लेकिन जाहिर तौर पर चीजें आगे नहीं बढ़ सकीं क्योंकि उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी.एस. संधावालिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय और फिर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई। लेकिन केंद्र द्वारा इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है।
अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अंतिम सिफारिश एक साल से अधिक समय पहले उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा की गई थी, जिसने विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम को नाम भेजे थे। इसने बदले में पांच की पदोन्नति की सिफारिश की। लेकिन केंद्र ने तीन की नियुक्ति को अधिसूचित किया। इसने अधिवक्ता हरमीत सिंह ग्रेवाल और दीपिंदर सिंह नलवा के नामों पर कार्रवाई नहीं की। सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 17 अक्टूबर, 2023 को उनकी पदोन्नति पर अपनी सिफारिश दोहराई, लेकिन उनकी नियुक्तियाँ लंबित हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जनवरी में अधिवक्ता रोहित कपूर की पदोन्नति की भी सिफारिश की थी। हाईकोर्ट कॉलेजियम ने मूल रूप से 21 अप्रैल, 2023 को पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपालों की सहमति से उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। इसके बावजूद अभी तक नियुक्ति को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।भले ही हाईकोर्ट कॉलेजियम द्वारा नए नामों की सिफारिश की जाती है, लेकिन लंबी और जटिल नियुक्ति प्रक्रिया के कारण स्थिति में जल्द सुधार होने की संभावना नहीं है। राज्यों और राज्यपालों द्वारा मंजूरी मिलने के बाद, सिफारिशों को केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजे जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से गुजरना होगा और अंततः राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
न्याय प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से की गई पहल के बाद इस वर्ष की पहली छमाही के दौरान विरासत के मामलों की पेंडेंसी में थोड़ी कमी देखी गई है। लेकिन हाईकोर्ट को अभी भी और अधिक न्यायाधीशों की तत्काल आवश्यकता है।