Nabarangpur नबरंगपुर: सोमवार को स्थानीय अदालत से दो लोग भाग निकले, जब न्यायाधीश ने उन्हें एटीएम लूटने का दोषी ठहराया और उन्हें सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। ये दोनों उन पांच लोगों में शामिल थे, जिन्हें इस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। भागने वालों की पहचान हरियाणा के मूल निवासी शकील खान (21) और शाहरुख खान (27) के रूप में हुई है। पुलिस ने एक टीम गठित कर उन्हें पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। यह घटना उस समय हुई, जब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सीमा त्रिपाठी फैसला सुना रही थीं।
शकील और शाहरुख दोनों ही अदालत परिसर में पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। सूत्रों ने बताया कि घटना 31 जनवरी, 2024 की रात की है, जब नबरंगपुर ब्लॉक कार्यालय के पास एक एटीएम लूट लिया गया था। गिरफ्तारी के डर से आरोपियों ने एटीएम में आग लगा दी। नबरंगपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर (एफआईआर संख्या 60/24) जांच शुरू की। बाद में उन्होंने जांच के दौरान पांच लोगों को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की पहचान बिहार के निखिल कुमार और हरियाणा के जाहुल खान और फौजी खान के रूप में हुई है। शकील और शाहरुख को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था। हालांकि, सोमवार की सुनवाई के दौरान सभी पांचों कोर्ट में मौजूद थे। सीजेएम त्रिपाठी ने सभी पांचों को दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उन पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके बाद दोनों फरार हो गए।