गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्रही और दो अन्य के खिलाफ जेएमएफसी अदालत ने आरोप पत्र दायर किया
यहां की एक अदालत ने सोमवार को अपराध शाखा (सीबी) द्वारा दर्ज टाटा मोटर्स नौकरी घोटाला मामले में गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्रही, पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी अभय कांत पाठक के बेटे आकाश पाठक और वी सर्वेश्वर राव के खिलाफ आरोप तय किए।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यहां की एक अदालत ने सोमवार को अपराध शाखा (सीबी) द्वारा दर्ज टाटा मोटर्स नौकरी घोटाला मामले में गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्रही, पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी अभय कांत पाठक के बेटे आकाश पाठक और वी सर्वेश्वर राव के खिलाफ आरोप तय किए।
सूत्रों ने कहा कि जेएमएफसी अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471 और 120बी और आईटी अधिनियम की धारा 66सी और 66डी के तहत आरोप तय किए। सीबी ने जमशेदपुर में टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) के उप महाप्रबंधक (नैतिकता) त्रिलोचन मोहंती से शिकायत मिलने के बाद 2020 में इस संबंध में मामला दर्ज किया था।
आकाश पर टाटा मोटर्स में यात्री वाहन प्रभाग के एमडी (प्रभारी) के रूप में प्रतिरूपण करने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कथित तौर पर फर्जी विजिटिंग कार्ड जारी किए थे, जिसमें उल्लेख किया गया था कि वह टाटा प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और पुणे में टाटा मोटर्स में उपाध्यक्ष (प्रशासन) थे।
शिकायत में, त्रिलोचन ने उल्लेख किया कि आकाश ने नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को धोखा देने के लिए टीएमएल और टाटा समूह के लोगो का धोखाधड़ी से इस्तेमाल किया। आकाश ने प्रदीप और सर्वेश्वर के साथ मिलकर कथित तौर पर टाटा मोटर्स में नौकरी दिलाने के वादे पर कई युवाओं से पैसे एकत्र किए।