नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में बालासोर के व्यक्ति को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा

Update: 2024-04-08 16:30 GMT
बालासोर: विशेष POCSO अदालत ने आज यहां एक नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। दोषी की पहचान दुकानदार अजय बेहरा के रूप में हुई है। बालासोर विशेष POCSO अदालत के न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने 17 गवाहों और 18 दस्तावेजों के बयान के आधार पर बेहरा को दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष POCSO अदालत ने बेहरा पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और जुर्माना न भरने पर उसे दो साल के लिए कठोर कारावास की सजा काटनी होगी।खबरों के मुताबिक, बेहरा ने नाबालिग लड़की के साथ उस समय बलात्कार किया जब वह उसकी दुकान पर चॉकलेट खरीदने आई थी। जिसके बाद, पीड़ित परिवार ने 30 मई, 2023 को बालासोर जिले के खांटापाड़ा पुलिस स्टेशन में घटना की रिपोर्ट की थी।
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