Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिवंगत असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा गर्ग को गायक के उन बैंक अकाउंट्स को इस्तेमाल करने और ऑपरेट करने की इजाजत दे दी है, जिन्हें उनकी मौत के मामले की जांच के दौरान फ्रीज़ कर दिया गया था।
यह आदेश एक सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा पर ज़ुबीन गर्ग के लिए तय फंड का गलत इस्तेमाल करने और बिहू कमेटियों से मिले पेमेंट का गबन करने के आरोप लगाए गए थे।
कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक, ज़ुबीन गर्ग के बैंक अकाउंट में करीब 9 लाख रुपये हैं, जबकि शर्मा के अकाउंट्स में कथित तौर पर कई करोड़ रुपये हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि बिहू कमेटियों की ओर से गायक को किए गए पेमेंट पूरी तरह से उनके अकाउंट्स में जमा नहीं किए गए थे।
कोर्ट के सामने रखे गए आरोपों में यह दावा भी शामिल था कि पिछले साल बिहू कमेटियों द्वारा दिए गए 32 लाख रुपये का गबन किया गया था। ये आरोप चल रही कार्यवाही का हिस्सा हैं और कोर्ट ने अभी इन पर कोई फैसला नहीं सुनाया है।
फ्रीज़ किए गए अकाउंट्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि गायक से जुड़े खर्चों को पूरा करने और मामलों को संभालने के लिए इन फंड्स की ज़रूरत थी।
इस बीच, शर्मा ने ट्रायल को असम से बाहर ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।