आइजोल: मिजोरम सरकार ने आदेश संख्या ए.46013/5/2023-जीएडी/42 (दिनांक आइजोल, 26 मई 2023) के तहत तत्काल प्रभाव से 'संसाधन संग्रहण विभाग' नाम से एक नया विभाग बनाया।
समय-समय पर संशोधित मिजोरम सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम, 2019 के नियम 3 के अनुसार विषय का आवंटन नव निर्मित 'संसाधन संग्रहण विभाग' को यथासमय अधिसूचित किया जाएगा।
इस संबंध में, समय-समय पर संशोधित मिजोरम सरकार (कार्य संचालन) नियम, 2014 के नियम 3 के तहत पहली अनुसूची में विभागों की सूची को अब तत्काल प्रभाव से संशोधित किया गया है, जैसा कि नीचे वर्णानुक्रम में दिखाया गया है:
विभागों की सूची
1. कृषि विभाग
2. पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विभाग
3. कला एवं संस्कृति विभाग
4. वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
5. सहकारिता विभाग
6. आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग
7. जिला परिषद एवं अल्पसंख्यक कार्य विभाग
8. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
9. आबकारी एवं स्वापक विभाग
10. वित्त विभाग
11.मत्स्य विभाग
12.खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग
13. सामान्य प्रशासन विभाग
14.स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
15. उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
16. गृह विभाग
17. उद्यानिकी विभाग
18. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विभाग
19. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग