Meghalaya: शिलांग कोर्ट ने इंदौर के प्रॉपर्टी डीलर की जमानत का आदेश सुरक्षित रखा
Shillong शिलांग: मेघालय के शिलांग की एक अदालत ने इंदौर के प्रॉपर्टी डीलर शिलोम जेम्स की ज़मानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जेम्स को सोहरा में राजा रघुवंशी की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।
अदालत के अधिकारियों के अनुसार, जेम्स के वकील देवेश शर्मा द्वारा दायर ज़मानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई और सरकारी वकील तुषार चंदा ने इसका विरोध किया। सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
पुलिस ने बताया कि जेम्स के पास से बरामद की गई चीज़ों में मृतक की पत्नी सोनम के सोने के गहने और एक बन्दूक शामिल है। जाँचकर्ताओं ने यह भी बताया कि मेघालय से इंदौर लौटने के बाद सोनम ने कथित तौर पर जेम्स द्वारा प्रबंधित एक किराए के फ्लैट का इस्तेमाल किया था।
इस मामले के दो अन्य आरोपियों - फ्लैट मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार उर्फ बलिया - को न्यायिक हिरासत समाप्त होने के बाद पहले ही ज़मानत दे दी गई थी। दोनों पर मामले से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है।
पुलिस के अनुसार, इंदौर निवासी नवविवाहित जोड़ा राजा रघुवंशी और सोनम मई में सोहरा गए थे। पहुँचने के कुछ ही समय बाद उनके लापता होने की सूचना मिली।
राजा का शव बाद में सोहरा की एक खाई में मिला, जबकि सोनम का 9 जून तक कोई पता नहीं चला, जब उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक सड़क किनारे ढाबे से पकड़ा गया।