State Cabinet ने कैंसर उपचार के लिए 100 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी

Update: 2025-09-30 14:12 GMT
Mumbai मुंबई: महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। इसलिए राज्य सरकार ने प्रभावित किसानों को सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया है। वहीं, राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए भी अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रभावित क्षेत्रों के लिए अगले सप्ताह एक घोषणा की जाएगी और यह सहायता दिवाली से पहले प्रदान की जाएगी। देवेंद्र फडणवीस ने की।
मुख्यमंत्री ने पूछा भारी बारिश से प्रभावित किसानों की मदद कैसे करेंदेवेंद्र फडणवीसमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस दौरान किसानों को सहायता प्रदान करने सहित पाँच महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों को कैंसर का गुणवत्तापूर्ण इलाज सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले
(चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग)
कैंसर के इलाज के लिए एक व्यापक नीति तैयार की गई है। नागरिकों को कैंसर का गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। इसके लिए त्रि-स्तरीय व्यापक कैंसर उपचार सेवा तैयार की गई है। राज्य भर के 18 अस्पतालों में कैंसर से संबंधित विशेष उपचार उपलब्ध होगा। इसमें महाराष्ट्र में कैंसर केयर, रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन (महाकेयर फाउंडेशन) नामक एक कंपनी की स्थापना की जाएगी और कंपनी की शेयर पूंजी के लिए 100 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराया जाएगा।
(उद्योग विभाग)
महाराष्ट्र की वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इससे निवेश, बहुराष्ट्रीय सहयोग आदि को विकसित भारत 2047 के पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
(ऊर्जा विभाग)
औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की खपत पर अतिरिक्त बिजली बिक्री कर लगाने को मंजूरी दी गई है। इससे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-बी और अन्य योजनाओं के तहत सौर कृषि पंपों को बिजली आपूर्ति के लिए धन उपलब्ध होगा।
(योजना विभाग)
महाजियोटेक कॉर्पोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इससे भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके प्रशासन में गतिशीलता आएगी। यह तकनीक विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक योजना और निर्णय लेने में मदद करेगी।
(विधि एवं न्याय विभाग)
सतारा जिले के फलटण में एक वरिष्ठ सिविल न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस न्यायालय के लिए आवश्यक पदों और उसके व्यय के प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है।
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