बच्चा चोरी होने पर अस्पतालों का पंजीकरण रद्द हो जाएगा: महाराष्ट्र सरकार
Maharashtra महाराष्ट्र : सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए फैसले के आधार पर राज्य सरकार ने अस्पतालों और नर्सिंग होम पर यह जिम्मेदारी डाल दी है कि अगर कोई बच्चा चोरी होता है तो उसकी जिम्मेदारी नर्सिंग होम पर डाल दी जाए। महाराष्ट्र नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम, 1949 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी संबंधित अस्पताल या नर्सिंग होम का पंजीकरण रद्द कर देगा। गुरुवार को जारी राज्य सरकार का आदेश हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य (सं. 1927 से 1944/2025) आपराधिक मुकदमों की सुनवाई के दौरान दिए गए फैसलों पर आधारित है। आदेश में कहा गया है कि अस्पताल की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करे कि बच्चा चोरी या तस्करी की कोई घटना न हो। अगर सरकारी अस्पतालों में ऐसी कोई घटना होती है तो संबंधित लोगों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।