Mumbai मुंबई: राज्य मंत्री पंकजा मुंडे के पूर्व पर्सनल असिस्टेंट अनंत गरनी पर अपनी पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप लगा है। कोर्ट ने सोमवार को बेल दे दी।
कोर्ट ने कंडीशनल बेल देते हुए यह साफ किया कि आरोपी सीधे या इनडायरेक्टली केस के फैक्ट्स से परिचित किसी भी व्यक्ति को सच बताने से रोकने के लिए उकसाएगा, धमकाएगा या भरोसा नहीं दिलाएगा। साथ ही, जब तक छूट न दी जाए, उसे सुनवाई से एब्सेंट नहीं रहना चाहिए।
गौरी पलवे डेथ केस क्या है?
गरजे को नवंबर 2025 में अरेस्ट किया गया था। उनकी 28 साल की पत्नी गौरी पलवे के पिता ने उनकी मौत के बाद कंप्लेंट दर्ज कराई थी। कंप्लेंट में आरोप लगाया गया था कि अनंत गरजे और उनके दो रिश्तेदार छोटी-मोटी घरेलू बातों को लेकर गौरी को लगातार परेशान करते थे।
बेल एप्लीकेशन में गरजे की दलील
उन्होंने सरेंडर कर दिया है और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ कोऑपरेट किया है। इसलिए, आगे कस्टडी की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही, FIR में सुसाइड के लिए उकसाने का कोई पक्का ज़िक्र नहीं है।
कोई भी मेडिकल रिपोर्ट, शिकायत या गवाह का बयान आवेदक को मारपीट या क्रूरता से नहीं जोड़ता है। FIR उस बुरी घटना के बाद इमोशनल परेशानी की वजह से दर्ज की गई थी। गौरी या उसके माता-पिता ने पहले कभी शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।