Maharashtra महाराष्ट्र : नागपुर नगर निगम के प्रमुख ने दंगों के एक मामले में आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांगी है और कहा है कि नगर निगम के अधिकारियों को संपत्तियों को ध्वस्त करने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों की जानकारी नहीं है।

साथ ही, नागपुर नगर निगम को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के बारे में महाराष्ट्र सरकार से कोई परिपत्र प्राप्त नहीं हुआ है, एनएमसी आयुक्त अभिजीत चौधरी ने मंगलवार को हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा।

उन्होंने हलफनामे में कहा कि नगर निगम के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनभिज्ञ थे, जिसमें दंगों के आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त करने से पहले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाया गया है।

न्यायमूर्ति नितिन साम्ब्रे और वृषाली जोशी की खंडपीठ ने मामले में जवाब देने के लिए महाराष्ट्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया।

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