Mumbai मुंबई: वकोला पुलिस ने 23 वर्षीय मोहम्मद सादिक़ल अब्दुल कयूम अमीन के खिलाफ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भगवान राम के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
यह मामला 7 अक्टूबर को दर्ज किया गया था और पुलिस ने उन्हें नोटिस जारी किया है। प्राथमिकी के अनुसार, शिकायतकर्ता, सांताक्रूज़ पूर्व निवासी और बजरंग दल के सदस्य, 24 वर्षीय अजीत यादव ने 29 सितंबर की रात लगभग 12:30 बजे इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट देखी। ‘mr_badshah_official’ हैंडल ने 'आई लव मुहम्मद' से संबंधित एक वीडियो शेयर किया था और वीडियो के नीचे उन्होंने श्री राम के बारे में अपमानजनक शब्द लिखे थे। आरोपी का पता लगाने के लिए, यादव और उसके एक दोस्त ने arpita_vishwakarma2001 नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया और ‘mr_badshah_official’ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसे उसने स्वीकार कर लिया।
उन्होंने उससे 10 से 12 दिनों तक चैट की, इस दौरान आरोपी ने अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया। शिकायतकर्ता ने फिर मिलने का अनुरोध किया और उन्होंने अंधेरी पूर्व के अगरकर स्क्वायर में मिलने का फैसला किया। यादव अपने तीन दोस्तों के साथ उस जगह पहुँच गया। आरोपी वहाँ मौजूद था। पूछताछ करने पर उसने खुद को चेंबूर निवासी 23 वर्षीय मोहम्मद सादिक़ल अब्दुल कयूम अमीन बताया, जो कोलाबा की एक परफ्यूम की दुकान पर काम करता है।
यादव और उसके दोस्तों ने उसे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट खोलने को कहा और पुष्टि की कि यह वही अकाउंट है जिससे आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था। आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन शिकायतकर्ता और उसके दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। वकोला पुलिस ने मोहम्मद सादिक़ल अब्दुल कयूम अमीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भावना बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना) और धारा 299 (किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया।