Sidhi: अवैध खनिज परिवहन पर कड़ा प्रहार, दो ट्रेलर-ट्रक पत्थर सहित जब्त

Update: 2026-02-15 01:21 GMT
Sidhi सीधी: पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के सख्त निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव के मार्गदर्शन, प्रभारी एसडीओपी कुसमी रवि प्रकाश कोल के पर्यवेक्षण और थाना प्रभारी मझौली उपनिरीक्षक विशाल शर्मा के नेतृत्व में जिले में अवैध खनिज परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मझौली थाना पुलिस ने अवैध रूप से पत्थरों का परिवहन कर रहे दो ट्रेलर ट्रकों को जब्त कर बड़ी सफलता हासिल की है।
थाना प्रभारी मझौली के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गश्त और क्षेत्र भ्रमण पर थी। इसी दौरान चमरडोल गांव के पास एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि मझौली से ब्यौहारी की ओर अवैध रूप से पत्थरों से भरे दो ट्रेलर ट्रक परिवहन कर रहे हैं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया। निर्देशों के बाद पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान की घेराबंदी कर दी।
पुलिस टीम ने सतर्कता और तत्परता से दोनों संदिग्ध ट्रेलर ट्रकों को रोककर जांच की। पूछताछ करने पर, ड्राइवरों ने अपना नाम महमूद खान, बेटा आमिर खान, उम्र 56, निवासी चित्तौड़गढ़ जिला (राजस्थान), और रफीक मोहम्मद मंसूरी, बेटा इस्माइल आज़ाद मंसूरी, उम्र 55, निवासी भीलवाड़ा जिला (राजस्थान) बताया और अपनी गाड़ियों में पत्थर लोड करने और ले जाने की बात मानी।
ज़रूरी वैध कागज़ात न दिखाने पर, यह काम पहली नज़र में इंडियन पीनल कोड की धारा 303(2), 317(5), 3(5) और माइंस एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट की धारा 4/21 के तहत सज़ा के लायक पाया गया। पुलिस ने मौके पर ही ट्रेलर ट्रक, नंबर RJ 09 GD 3567 और RJ 27 GC 2694, को पत्थरों के साथ ज़ब्त कर लिया, और केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
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