नवविवाहिता का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार; 8 बलात्कारियों को आजीवन कारावास

Update: 2025-04-04 04:58 GMT

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश:  रीवा की एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को पति के साथ बाहर गई नवविवाहिता का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने के मामले में आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 2,30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। घटना पिछले साल अक्टूबर में हुई थी। सरकारी वकील विकास द्विवेदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायालय के न्यायाधीश पद्मा जाटव ने फैसला सुनाया, जिन्होंने आठ आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि सबूतों और गवाहों के बयानों की जांच करने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषियों को आजीवन कारावास में रहना होगा। 21 अक्टूबर 2024 को नवविवाहित जोड़े का अपराधियों ने अपहरण कर लिया था। उनमें से छह ने पति के सामने ही बलात्कार किया। अभियोजन पक्ष ने कहा कि शराब के नशे में धुत हमलावरों ने महिला के साथ बलात्कार किया। आरोपियों को बीएनएस धारा 70 सहित विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।

Tags:    

Similar News