Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : भोपाल में जीएसटी ट्रिब्यूनल की स्थापना की प्रक्रिया तेज़ कर दी गई है। नियमों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2026 से पहले दायर सभी अपीलें 30 जून, 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दायर की जानी चाहिए।
वरिष्ठ कर सलाहकार अधिवक्ता अमित दवे ने शुक्रवार को वाणिज्यिक कर व्यवसायी संघ (सीटीपीए) द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए यह बात कही।
दवे ने कहा कि अपीलीय आदेश के बाद ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया था, लेकिन चूँकि अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन बहुत देरी से हो रहा है, इसलिए अधिसूचना के माध्यम से कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2026 से पहले जारी जीएसटी विभाग के आदेश को चुनौती देने वाली सभी अपीलें 30 जून, 2026 तक दायर की जानी चाहिए और 1 अप्रैल, 2026 के बाद जीएसटी विभाग द्वारा जारी आदेशों को चुनौती देने वाली अपीलें 30 जून, 2026 तक स्वतः दायर हो जाएँगी।
अपील दायर करने के साथ ही 10% कर राशि जमा करनी होगी। और यदि कोई आदेश केवल जुर्माने से संबंधित है, जिसमें कर या ब्याज की कोई देयता नहीं है, तो 10% जुर्माने की राशि का भुगतान करके अपील दायर की जा सकती है।