MP: प्रवर्तन निदेशालय ने मध्य प्रदेश के पूर्व परिवहन विभाग के अधिकारी के खिलाफ पीएमएलए दायर किया

Update: 2024-12-23 09:50 GMT

Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: प्रवर्तन निदेशालय ने मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के एक पूर्व अधिकारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया कि हाल ही में राज्य लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति रखने और एक लावारिस एसयूवी से 52 करोड़ रुपये का सोना और नकदी जब्त करने के आरोपों पर उनके ठिकानों की तलाशी ली थी। केंद्रीय एजेंसी ने परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और कुछ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की है। सूत्रों ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया गया है। लोकायुक्त पुलिस ने पिछले सप्ताह भोपाल में शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी के बाद 2.85 करोड़ रुपये नकद समेत 3 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति बरामद की थी। इसके बाद 20 दिसंबर को आयकर विभाग ने भोपाल में एक लावारिस एसयूवी से 40 करोड़ रुपये मूल्य की 52 किलोग्राम सोने की छड़ें और 11 करोड़ रुपये से अधिक नकद जब्त किए। सूत्रों के अनुसार, वाहन चेतन सिंह गौर नामक व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत पाया गया, जो शर्मा का कथित "करीबी सहयोगी" है।

सूत्रों ने कहा कि दोनों मामले "जुड़े हुए हो सकते हैं और तथ्यों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।"

बताया जाता है कि शर्मा ने करीब एक साल पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी।

सूत्रों के अनुसार, ईडी ने लोकायुक्त पुलिस और आयकर विभाग दोनों से इन मामलों का विवरण प्राप्त किया है। सूत्रों ने कहा कि आने वाले दिनों में वह इन दोनों व्यक्तियों और उनसे जुड़े कुछ अन्य लोगों को पूछताछ के लिए बुला सकता है।

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