Rewa रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा जिले की एक अदालत ने 24 वर्षीय महिला को 2022 में अपनी सास पर 95 से अधिक बार चाकू से वार करके हत्या करने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक विकास द्विवेदी Vikas Dwivedi ने बताया कि रीवा जिले के चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पद्मा जाटव ने कंचन कोल को अपनी 50 वर्षीय सास सरोज कोल की हत्या का दोषी ठहराया है। उन्होंने बताया कि मंगावा थाने के अतरैला गांव Atraila village की निवासी कंचन पर 12 जुलाई 2022 को घरेलू कलह के बाद अपनी सास पर 95 से अधिक बार दरांती से वार करने का आरोप है। द्विवेदी ने बताया कि उस समय पीड़िता घर में अकेली थी। उसके बेटे ने बाद में पुलिस को सूचना दी और उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता सरोज कोल के पति वाल्मीक कोल को भी उसे उकसाने के आरोप में मामले में सह-आरोपी बनाया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे बरी कर दिया गया।