MP : सामूहिक बलात्कार की घटना से हड़कंप, नाबालिग समेत 4 गिरफ्तार

Update: 2025-03-24 08:15 GMT
Madhya Pradesh भोपाल: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में सामूहिक बलात्कार की एक भयावह घटना ने हड़कंप मचा दिया। यह घटना दिनदहाड़े हुई, जब राजेंद्रग्राम कॉलेज से घर लौट रही एक कॉलेज छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। एक नाबालिग समेत चार हमलावरों द्वारा किए गए इस हमले ने आक्रोश पैदा कर दिया है और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था के प्रति भयावह उपेक्षा को उजागर किया है।
अनूपपुर राज्य की राजधानी भोपाल से पूर्व की ओर लगभग 600 किलोमीटर दूर है। "घटना 22 मार्च को शाम 6 बजे के आसपास हुई, जब युवती चीरबंद गेट के पास ऑटो से उतरी और एक छोटी सी बस्ती की ओर कच्चे रास्ते से पैदल घर जाने लगी। सभी बलात्कारी पास में ही छिपे हुए थे और उन्होंने अचानक उस पर हमला कर दिया, उसे घसीटा और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया," राजेंद्रग्राम पुलिस थाने के प्रभारी वीरेंद्र कुमार बरकड़े ने आईएएनएस को बताया।
"जिस क्षण यह जघन्य अपराध हमारे संज्ञान में आया, हमने न्याय सुनिश्चित करने के लिए सभी संसाधन जुटाए। आरोपियों का पता लगाया गया, उनकी मेडिकल जांच की गई और एक दिन के भीतर उन्हें अदालत में पेश किया गया," उन्होंने कहा। अधिकारी ने कहा कि नाबालिग को अदालत के आदेश के अनुसार रीवा किशोर संरक्षण गृह भेजा जाएगा।
उन्होंने कहा, "पीड़िता ने बताया कि हेमराज सिंह उर्फ ​​कोशू और उसके तीन साथियों ने पुलिया के पास उस पर घात लगाकर हमला किया। हमलावरों ने उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया और उसे घसीटकर सड़क किनारे यूकेलिप्टस के पेड़ों के बीच एक सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ मारपीट की। हमलावरों ने मौके से भागने से पहले उसे जान से मारने की धमकी भी दी।" उन्होंने आगे बताया कि पीड़िता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गहन तलाशी अभियान चलाया और कुछ ही घंटों में चारों संदिग्धों को पकड़ लिया गया। पकड़े गए लोगों की पहचान हेमराज सिंह (भोला सिंह मार्को का बेटा) 22, नेपाल सिंह (20), जितेंद्र कुमार उर्फ ​​जीतू (25) और एक नाबालिग के रूप में हुई है। ये सभी राजेंद्रग्राम पुलिस क्षेत्राधिकार के तहत अचलपुर के निवासी हैं।
उन्होंने कहा, "अधिकारियों ने मामले को आगे बढ़ाने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। मेडिकल जांच के बाद, तीनों वयस्क संदिग्धों को शनिवार को अदालत में पेश किया गया और अनूपपुर जिला जेल भेज दिया गया। नाबालिग को रीवा के बाल संरक्षण गृह में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया। बीएनएस की धारा 87, 70 (1) और 351 (3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।" (आईएएनएस)
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