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जज यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्य का आदेश मिला, CJI ने लगाई थी रोक

Nilmani Pal
24 March 2025 8:01 AM IST
जज यशवंत वर्मा को न्यायिक कार्य का आदेश मिला, CJI ने लगाई थी रोक
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दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर कथित कैश कांड मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. सोमवार के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की कॉजलिस्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा को कोर्ट में मामलों की सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच नंबर-3 के प्रमुख के रूप में दिखाया गया है.

ये इसलिए अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वे जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी न्यायिक कार्य न सौंपे. जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक उन्हें सुनवाई से दूर रखा जाए. हालांकि, सोमवार को पोस्ट किए गए मामलों की सूची की कॉजलिस्ट में उनका नाम अब भी शामिल है.

हालांकि, सूत्रों से पता चलता है कि सोमवार (24 मार्च) की कॉजलिस्ट 17 मार्च के रोस्टर के आधार पर तैयार की गई है, इसलिए जस्टिस वर्मा का नाम सूची में शामिल है. बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना ने 'कैश एट होम' केस में दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है. इस जांच कमेटी की अध्यक्षता पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्सिट शील नागू करेंगे. समिति में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्सिट जी.एस. संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज जस्टिस अनु शिवरामन भी शामिल हैं.

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