Bhopal: अब पहली कक्षा में आठ साल की उम्र तक ही होगा एडमिशन

शिक्षा विभाग ने प्रवेश के लिए आयु संबंधी नियमों में संशोधन के आदेश जारी किये

Update: 2024-07-26 06:20 GMT

भोपाल: अब राज्य के सरकारी और निजी स्कूलों में अधिकतम आठ वर्ष तक के बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश दिया जायेगा. सरकार ने प्री-प्राइमरी कक्षा के लिए आयु सीमा चार महीने और पहली कक्षा के लिए छह महीने बढ़ा दी है। इस संबंध में सरकार की अधिसूचना के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रवेश के लिए आयु संबंधी नियमों में संशोधन के आदेश जारी कर दिये हैं.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। इसके तहत पिछले साल प्रवेश के लिए आयु सीमा का सख्ती से पालन नहीं किया गया था। इसे देखते हुए करीब पांच महीने पहले 28 फरवरी को स्कूल शिक्षा विभाग ने उम्र संबंधी नियमावली जारी की थी.

जिसके तहत 1 अप्रैल 2024 तक नर्सरी के लिए न्यूनतम उम्र तीन साल और अधिकतम साढ़े चार साल, केजी वन के लिए चार साल और अधिकतम साढ़े पांच साल, केजी टू के लिए न्यूनतम उम्र तय की गई थी. पाँच वर्ष और अधिकतम साढ़े छह वर्ष।

इसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने 28 फरवरी को जारी नियमों में संशोधित का आदेश जारी किए हैं. अब पहली कक्षा में छह महीने और प्री-प्राइमरी कक्षा में चार महीने की छूट दी गई है। संशोधित आदेश में प्री-प्राइमरी कक्षाओं (नर्सरी, केजी वन, केजी टू) के लिए आयु सीमा अब 1 अप्रैल 2024 के बजाय 31 जुलाई 2024 होगी, जबकि कक्षा 1 के लिए आयु सीमा 1 अप्रैल के बजाय 30 सितंबर 2024 होगी.

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