बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के नेताओं कार्यकर्ताओं ने किया कलेक्ट्रेटभवन का घेराव

Update: 2025-03-06 15:39 GMT
Raisen। रायसेन तहसील के नारपुरा बाईपास पर पीर जहांगीर सहित नवापुर में मकबरा की जमीन राजस्व न्यायालय में शासकीय भूमि में रिकॉर्ड दर्ज है लेकिन कुछ कतिपाल लोगों ने ऐसे कब्रिस्तान देकर उसे पर जबरिया कब्जा करके धार्मिक गतिविधियां शुरू कर दी है जो की साथ-साथ गलत अनुचित है इन तीनों मामलों को लेकर नाराज बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने गुरुवार को दोपहर बाद नारेबाजी का कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे।उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव भी किया। जहां कलेक्टर विश्वकर्मा के नाम डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा एसडीएम मुकेश सिंह और तहसीलदार डॉ हर्ष विक्रम सिंह को ज्ञापन सोपा गया है। ज्ञापन सौंपने वालों में विहिप के जिला संयोजक दौलत राम लोंगवाणी विश्व हिंदू परिषद के मंत्री बद्री प्रसाद पाराशर गोपाल गोलू साहू एडवोकेट श्री हिन्दू उत्सव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष रवि खत्री राहुल परमार शुभम उपाध्याय बगैरह ने यह ज्ञापन सोपा है।ज्ञापन में तहसील रायसेन के अंतर्गत ग्राम माखनी में राजस्व खसरा क्रमांक 178 रकबा 0.510 हैक्टेयर एवं खसरा क्रमांक 179 रकबा 0.8700 हैक्टेयर को 2020-21से खसरे पर कब्रिस्तान दर्ज कर दिया गया है।

जबकि इसके पहले वह शासकीय जमीन में दर्ज थी। माधुरी में कुछ हिंदू समुदाय के लोगों के मंदिर बना दिए गए हैं और अन्य धार्मिक कार्यक्रम होते हैं यहां एक समुदाय के व्यक्ति ने कब्जा करके मंदिरों को तोड़ने की धमकी दी है इसके पूर्व विश्व हिंदू परिषद हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जिला प्रशासन को अलग-अलग ज्ञापन सौंप थे। ज्ञापन में बताया गया है कि रायसेन बाईपास वार्ड नंबर एक नरापुरा तहसील रायसेन वाटर फिल्टर प्लांट के पास खसरा क्रमांक 19 /2 (स)रकबा2.0230 हैक्टेयर राजस्व विभाग के रिकार्ड में शासकीय भूमि दर्ज है।उक्त जमीन पर कतिपय लोगों ने मजार बनाकर यहां सामूहिक रूप से नमाज अदा की जाने लगी है। एक समुदाय विशेष के लोगों की मिली भगत की वजह से शासकीय भूमि के रिकॉर्ड में भी हेराफेरी की गई है .वर्ष 2011- 2012 में तो भूमि के खाते पर कब्रिस्तान दर्ज किया गया है। जबकि इसके पूर्व 2010 11 तक तो खसरे पर शासकीय भूमि के रूप में दर्ज थी सास की भूमि को पर नमाज पढ़ी जाना और कब्रिस्तान में नमाज अता किया जाना अवैध है ।यउक्त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है जो कि नाजायज है ।इसी तरह नवाबपुर तहसील रायसेन के स्थित भूमि खसरा क्रमांक 63 रकबा 0.510 हेक्टेयर जो कि मजहर कबीर पिता शेख मोहम्मद जहीर के कब्जे में कर रखा है इसे साधारण भाषा में मकबरा भी कहते हैं ।इसका रिकॉर्ड राजस्व न्यायालय प्रकरण क्रमांक 007 /अ 2-24 -25 में आदेश दिनांक को 19 नवंबर 2020-24 के अनुसार ₹5000 अर्थ किया गया है। यहां से अधिक मांग की गई है।
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