Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : इंदौर और भोपाल के बाद अब जबलपुर में भी मंगलवार से दोपहिया वाहन चालकों के लिए 'हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं' नियम आधिकारिक रूप से लागू हो गया है।

इस नियम के तहत, बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को शहर भर के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं भरवाने दिया जाएगा।

ज़िला कलेक्टर ने नए आदेश जारी किए हैं जिनके तहत हेलमेट नियमों का पालन न करने वाले चालकों पर सख्त प्रतिबंध लगाया जाएगा।

पेट्रोल पंप संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना हेलमेट पहने बाइक या स्कूटर चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को ईंधन न दें।

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