Kerala: प्रत्येक यातना मामले में चार वर्ष का कारावास

Update: 2025-01-29 06:10 GMT

Kerala केरल: नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में शाम को चार-चार साल कैद और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। मुलबागल निवासी सिराज पाशा को कोलार का अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। यह सजा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई है। पीड़ित परिवार को दो लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। यह दुखद घटना पिछले वर्ष 22 जनवरी को घटी थी।

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