केरल: 2013 में पलक्कड़ में दो भाइयों की हत्या के आरोप में 25 आईयूएमएल कार्यकर्ताओं को उम्रकैद की सजा

बड़ी खबर

Update: 2022-05-16 11:32 GMT

केरल की एक सत्र अदालत ने 2013 में राज्य के पलक्कड़ जिले में दो भाइयों की हत्या के मामले में सोमवार को आईयूएमएल के सभी कार्यकर्ताओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजिता टी एच ने 12 मई को 25 आरोपियों को दो भाइयों- नूरुद्दीन और हम्सा की हत्या के लिए दोषी ठहराया था, जो एपी सुन्नी पार्टी के सदस्य थे और वाम मोर्चे के समर्थक थे।
सोमवार को, सत्र अदालत ने उनमें से प्रत्येक को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के साथ पठित धारा 149 (गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य, सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) कृष्णन नारायणन ने पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उन्हें भी दोषी ठहराया गया और पीड़ित के भाई पर हमले के लिए आईपीसी की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत अपराध के लिए तीन साल की सजा सुनाई गई।
तीन भाइयों में से केवल कुंजू मोहम्मद ही हमले में बच गया और इस मामले में एक प्रमुख गवाह था। एसपीपी नारायणन ने कहा कि हमला एक मस्जिद के लिए दान को लेकर दोनों पक्षों के बीच बहस का नतीजा था।एसपीपी ने कहा कि अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 1.15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़ित परिवार को कुल राशि का भुगतान किया जाना है।


Tags:    

Similar News