'कंटारा': केरल हाईकोर्ट ने खारिज की प्रोड्यूसर की याचिका

केरल उच्च न्यायालय ने 'कांतारा' फिल्म के निर्माता, होमेबल फिल्म्स एलएलपी, कर्नाटक द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कोझिकोड और पलक्कड़ में जिला और सत्र न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें 'वराह रूपम' गीत का उपयोग करने से रोक दिया गया है।

Update: 2022-11-25 03:58 GMT

न्यूज़ क्रेडिट : newindianexpress.com

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केरल उच्च न्यायालय ने 'कांतारा' फिल्म के निर्माता, होमेबल फिल्म्स एलएलपी, कर्नाटक द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें कोझिकोड और पलक्कड़ में जिला और सत्र न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें 'वराह रूपम' गीत का उपयोग करने से रोक दिया गया है। फिल्म और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में।

सत्र न्यायालय ने संगीत बैंड 'थाईकुडम ब्रिज' की याचिका के आधार पर आदेश जारी किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 'वराह रूपम' में 2017 में बैंड द्वारा जारी किए गए गीत 'नवरसम' और 'वराह रूपम' के उपयोग के साथ अपरिहार्य समानताएं हैं। ' फिल्म में कॉपीराइट एक्ट का घोर उल्लंघन है।
निर्माता ने उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि 'वराह रूपम' की रचना और उपयोग में कोई कॉपीराइट उल्लंघन और/या किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन नहीं है।
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