अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हत्या का मामला: आजीवन कारावास और जुर्माना

Update: 2025-05-01 09:46 GMT

Kerala केरल : पूर्व रंजिश के चलते एक अधेड़ व्यक्ति की हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोलेरी वलंचेरी स्थित मंगोडे हाउस में एम.आर. अभिलाष (41) कलपेट्टा अपर सत्र न्यायाधीश - दो वी. अनस को दंडित किया गया। घटना 21 अगस्त 2021 की रात की है। सजीवा (52) की कोलेरी पूटाडी थवलयांगल स्थित उनके घर पर हत्या कर दी गई। सजीव को जंगल में घसीटते समय अभिलाष ने चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। उन्हें कोझिकोड मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन 22 तारीख की सुबह उनकी मृत्यु हो गई। टी.सी., जो तत्कालीन कपास निरीक्षक थे, ने बताया कि सबसे पहले मुरुगा की तलाश की गई थी। एस., जो प्रभारी निरीक्षक थे। सतीश कुमार ने अपनी जांच जारी रखी। तत्कालीन एस.आई.पी.पी. रॉय ने जांच पूरी कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

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