हावेरी। कर्नाटक के चीनी और कपड़ा मंत्री रुद्रप्पा लमानी पर पत्थर खनन से जुड़े नियमों के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई की गई है। खान और भू-विज्ञान विभाग ने कथित अनियमितताओं के चलते उन पर करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। रुद्रप्पा लमानी हावेरी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं।

जानकारी के अनुसार, रुद्रप्पा लमानी ने कई साल पहले हावेरी जिले के रानेबेन्नूर तालुक स्थित हुनासिकट्टी इलाके के पास पत्थर की खदान (क्वारी) संचालित करने के लिए खान और भू-विज्ञान विभाग से लाइसेंस लिया था। इसके बाद वह उसी क्षेत्र में खनन गतिविधियां संचालित कर रहे थे।

विभागीय अधिकारियों की ओर से दस्तावेजों और खनन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की गई। जांच के दौरान अधिकारियों ने आरोप लगाया कि खदान में लाइसेंस की शर्तों के अनुरूप काम नहीं किया गया और नियमों का उल्लंघन करते हुए खनन किया गया।

इसके बाद खान और भू-विज्ञान विभाग ने रुद्रप्पा लमानी को नोटिस जारी किया। विभाग की ओर से उन्हें नियमों के उल्लंघन को लेकर जवाब देने और निर्धारित जुर्माना राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

अधिकारियों के अनुसार, मंत्री को करीब 3 करोड़ रुपये का जुर्माना छह महीने के भीतर जमा करने के लिए कहा गया है। यह कार्रवाई हावेरी जिले में पत्थर खनन से जुड़े कई मामलों की जांच के बाद की गई है।

बताया जा रहा है कि हावेरी जिले में 60 से अधिक पत्थर खदान मालिकों पर नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया गया है। इस सूची में रुद्रप्पा लमानी की खदान भी शामिल है।

खनन विभाग समय-समय पर खदानों के संचालन, लाइसेंस की शर्तों और पर्यावरणीय नियमों की जांच करता है। यदि किसी खदान में निर्धारित नियमों के खिलाफ खनन पाया जाता है तो विभाग की ओर से जुर्माना और अन्य कार्रवाई की जाती है।

इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि आरोप एक मौजूदा मंत्री से जुड़े हैं। हालांकि, विभाग की कार्रवाई को प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा बताया जा रहा है।

मंत्री रुद्रप्पा लमानी की ओर से इस मामले में विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। उनकी ओर से यदि कोई पक्ष रखा जाता है तो मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकती है।

खनन से जुड़े मामलों में लाइसेंस की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होता है। इसमें खनन की मात्रा, क्षेत्र की सीमा, पर्यावरणीय मानकों और अन्य नियमों का ध्यान रखना होता है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

हावेरी जिले में बड़ी संख्या में पत्थर की खदानें संचालित होती हैं। ऐसे में विभाग की ओर से कई खदानों की जांच की गई और नियमों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई की गई।

फिलहाल रुद्रप्पा लमानी की खदान पर लगाए गए जुर्माने को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। विभाग ने छह महीने के भीतर राशि जमा करने का निर्देश दिया है। आने वाले समय में इस मामले में मंत्री की ओर से जवाब और आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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