Karnataka कर्नाटक: होसदुर्गा POCSO स्पेशल कोर्ट ने कडावु, किदुरु के रहने वाले मदरसा टीचर ए. अब्दुल हमीद (46) को एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने का दोषी पाए जाने पर 14 साल की सज़ा और ₹40,000 का जुर्माना लगाया है।

यह घटना नवंबर 2023 में हुई थी और कुंबले पुलिस ने केस दर्ज किया था।

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