कर्नाटक न्यूज: राजनेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए HC ने जारी की गाइडलाइन

कर्नाटक न्यूज

Update: 2022-05-29 16:25 GMT
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में राजनेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के त्वरित निपटान के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें गंभीर अपराधों के लिए 90 दिनों की समय सीमा भी शामिल है।
अदालत द्वारा जारी किए गए 17 दिशा-निर्देशों में शिकायतकर्ताओं के जीवन और हितों की रक्षा के लिए गवाह संरक्षण योजना का कार्यान्वयन शामिल है। न्यायमूर्ति एस सुनील दत्त यादव ने छोटे अपराधों की जांच के लिए 60 दिन और गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए 90 दिनों की समय सीमा तय की। हालांकि, अगर जांच एजेंसी वैध कारणों से विस्तार चाहती है तो समय सीमा को मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
17 मई को जारी अंतरिम आदेश सुजीत मुलगुंड की याचिका पर आया, जिन्होंने बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से दो बार के विधायक अभय कुमार पाटिल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। शिकायत में पाटिल की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि शिकायत दर्ज कराने के समय से ही उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है।
पाटिल और उनके गुर्गे कथित तौर पर मुलगुंड को परेशान कर रहे हैं और उन्हें शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुलगुंड ने राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की एक निजी शिकायत दर्ज की थी। मामले में अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि शिकायत मूल रूप से 2012 में दर्ज की गई थी, लेकिन आज तक, जांच पुलिस द्वारा कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। मामले की जांच अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), बेलगावी द्वारा की जा रही है।
आदेश में अन्य दिशानिर्देशों के अलावा, एचसी ने निर्देश दिया है कि जांच पुलिस को आरोपी द्वारा जांच में किसी भी हस्तक्षेप और जांच में आने वाली बाधाओं के बारे में मजिस्ट्रेट को सूचित करना चाहिए। विशेष जांच विंग और आवश्यक प्रशिक्षण वाले कर्मियों की स्थापना एक और दिशा है। राज्य को विशेष अदालतों में सक्षम लोक अभियोजकों की नियुक्ति करनी चाहिए जो ऐसे मामलों को संभालने में सक्षम हों।
इसमें कहा गया है कि कर्नाटक में उपलब्ध संवेदनशील गवाहों के बयान परिसरों की सूची को रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए। आदेश में कहा गया है कि राज्य को जल्द से जल्द दूसरी विशेष अदालत की स्थापना को मंजूरी देनी चाहिए।
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