Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने रैपिडो, ओला और उबर जैसी परिवहन सेवा कंपनियों को बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने के लिए दी गई समयसीमा को 15 जून 2025 तक बढ़ा दिया है। पहले यह समयसीमा 2 अप्रैल के आदेश में निर्धारित की गई थी।
न्यायालय ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों और प्रस्तुत दलीलों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि किसी भी पक्ष को अचानक निर्णय से कठिनाई न हो और सभी को उचित तैयारी का अवसर मिल सके।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि समयसीमा बढ़ाने का उद्देश्य मुद्दे को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से सुलझाना है। परिवहन विभाग की ओर से इन सेवाओं की वैधता को लेकर आपत्तियां जताई गई थीं, जिन पर अभी विचार जारी है।