Karnataka: बलात्कार और हनी ट्रैप मामले में भाजपा विधायक गिरफ्तार

Update: 2024-09-20 06:49 GMT
Karnataka बेंगलुरु : अधिकारियों ने यहां बताया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मुनिरत्न को शुक्रवार को बेंगलुरु में बलात्कार और हनी ट्रैप के आरोपों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। कागलीपुरा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी और बेंगलुरु केंद्रीय कारागार से बाहर आने के तुरंत बाद विधायक को हिरासत में ले लिया।
अदालत ने गुरुवार को व्यालिकावल पुलिस स्टेशन में अत्याचार और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों में दर्ज दो मामलों में उन्हें जमानत दे दी थी। पुलिस सूत्रों ने पुष्टि की कि केंद्रीय कारागार में डिप्टी एसपी दिनाकर शेट्टी के नेतृत्व वाली टीम ने उन्हें हिरासत में लिया और गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस बलात्कार और हनी ट्रैप मामले में विधायक से पूछताछ करेगी और शनिवार को उन्हें अदालत में पेश कर सकती है। कर्नाटक पुलिस ने जेल में बंद विधायक के खिलाफ बलात्कार, हनीट्रैप, बलात्कार की घटना का वीडियो बनाने और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता को धमकाने के मामले में एफआईआर दर्ज की थी।
इससे पहले, मुनिरत्न को एक ठेकेदार को जान से मारने की धमकी देने और जातिवादी गाली देने के आरोप में बेंगलुरु सेंट्रल जेल में रखा गया था। विशेष अदालत ने गुरुवार को इन मामलों में मुनिरत्न की जमानत याचिका मंजूर कर ली थी।
रामनगर जिले के कग्गलीपुरा पुलिस ने एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत के बाद गुरुवार को मुनिरत्न के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि सार्वजनिक जीवन में मुनिरत्न से उसका परिचय हुआ। उसने मोबाइल पर कॉल करके उससे निकटता बढ़ाई। वह उसे मुत्यालनगरा में अपने स्वामित्व वाले एक गोदाम में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।
शिकायतकर्ता ने यह भी कहा था कि उसने इस कृत्य को रिकॉर्ड किया और उसे धमकी दी कि अगर मामला सामने आया तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। पीड़िता ने यह भी दावा किया कि उसे अलग-अलग निजी रिसॉर्ट्स में लोगों को हनीट्रैप करने के लिए मजबूर किया गया। “भाजपा विधायक ने मुझे हनीट्रैप करने के लिए मजबूर किया। सूत्रों के अनुसार पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसने यह काम करवाने के लिए मुझे जान से मारने की धमकी दी थी।
कग्गलीपुरा पुलिस ने उसके छह साथियों विजयकुमार, किरण, लोहित, मंजूनाथ, लोकी और दो अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता बुधवार देर रात पुलिस के पास पहुंची और डिप्टी एसपी दिनाकर शेट्टी के सामने अपना बयान दर्ज कराया। पुलिस ने गुरुवार तड़के आईपीसी की धारा 354 (ए), 354 (सी), 308, 406, 384, 120 (बी), 504, 506 और 149 के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने राजराजेश्वरी नगर से विधायक के खिलाफ आईटी एक्ट और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया है। मामला आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है क्योंकि घटना पहले हुई थी।
पीड़िता ने गुरुवार को थाने से बाहर आते हुए कहा कि वह तनाव में थी और पुलिस विभाग ने उसे घटना के बारे में बात करने की अनुमति नहीं दी। उसने कहा, "मैंने बहुत कुछ सहा है।"

(आईएएनएस)

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