Karnataka कर्नाटक : ऊर्जा विभाग की विभिन्न विद्युत आपूर्ति कम्पनियों में 20 वर्षों से कार्यरत तीन हजार से अधिक ग्राम विद्युत प्रतिनिधि (जीवीपी) सहित आउटसोर्स कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकार एक अलग नियम बनाने पर विचार कर रही है।
विधि विभाग ने ऊर्जा विभाग को अपनी राय दी है कि, "नियमों के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे वेतन देना उचित नहीं है। हालांकि, चूंकि आउटसोर्स कर्मचारी विद्युत आपूर्ति कम्पनियों में जानलेवा कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अलग नियम बनाया जा सकता है।"
ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज ने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को जीवीपी सेवाओं की नियमितता और विभिन्न सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में विधि विभाग की राय लेने के निर्देश दिए थे।