कर्नाटक के मस्जिद हमले में अदालत ने 28 आरोपियों को किया बरी
कर्नाटक की एक अदालत ने 15 साल पहले एक मस्जिद पर हमला करने के आरोप में 28 आरोपियों को बरी कर दिया है।
मांड्या (कर्नाटक): कर्नाटक की एक अदालत ने 15 साल पहले एक मस्जिद पर हमला करने के आरोप में 28 आरोपियों को बरी कर दिया है। यह फैसला शुक्रवार को जेएमएफसी सेकेंड एडिशनल सिविल कोर्ट ने दिया।
साल 2007 में मांड्या जिले के मद्दुर में एक भगवा ध्वज फहराया गया था, जिसे बाद में बदमाशों ने जला दिया था। इससे नाराज हिंदू कार्यकर्ता उसी मोहल्ले की मस्जिद के अंदर घुस गए। कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की और मस्जिद में आग लगा दी। पुलिस ने मामले में 47 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 28 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था।