Bengaluru, बेंगलुरु : कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु भगदड़ की घटना में कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड प्रशासनिक समिति, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ( आरसीबी ) सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है , जिसमें 11 लोगों की जान चली गई थी। सेंट्रल बेंगलुरु के पुलिस उपायुक्त शेखर एच. टेक्कन्नानवर के अनुसार , आरसीबी , डीएनए (इवेंट मैनेजर), कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ ( केएससीए ) प्रशासनिक समिति और अन्य के खिलाफ कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है ।
एफआईआर में भगदड़ की घटना में आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया गया है। एफआईआर में धारा 105, 125 (1)(2), 132, 121/1, 190 आर/डब्ल्यू 3 (5) लगाई गई है।इससे पहले आज कर्नाटक उच्च न्यायालय ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ की घटना पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए।
उच्च न्यायालय ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया और आगे की स्थिति रिपोर्ट मांगी।उच्च न्यायालय ने कहा, "विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें आरसीबी के विजय जश्न के दौरान हुई त्रासदी का वर्णन किया गया है जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई और 75 लोग घायल हो गए। यह अदालत इस घटना का संज्ञान ले रही है।" अदालत ने कहा, "वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण श्याम ने कहा कि विधान सौदा और स्टेडियम में दो कार्यक्रम हुए, उन्हें यह ब्यौरा देना चाहिए कि एम्बुलेंस कहां तैनात की गई थीं।"कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, "त्रासदी के कारण का पता लगाने और भविष्य में इसे कैसे रोका जाए, इस विषय पर हमें कई व्यक्तियों से पत्र प्राप्त हुए हैं। हम राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हैं।"उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 10 जून को तय की है।
बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक घायल हो गए। उस समय लगभग 3 लाख लोगों की भारी भीड़ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) जीतने पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न देखने के लिए एकत्र हुई थी।