अवैध कोयला कारोबार के सरगना मैनेजर राय को सीजेएम के समक्ष पेशी के बाद भेजा गया जेल

झारखंड न्यूज

Update: 2022-07-20 07:14 GMT
धनबाद: कोयलांचल धनबाद में अवैध कोयला कारोबार का किंगपिन रह चुका मैनेजर राय गिरफ्तार कर लिया गया है. गोविंदपुर थाने की पुलिस ने मंगलवार की सुबह में मैनेजर राय को पश्चिम बंगाल के बराकर से गिरफ्तार किया गया था. सीजीएम के समक्ष पेशी के बाद मैनेजर राय को जेल भेज दिया गया है. पुलिस दिनभर मैनेजर राय को मीडिया से बचाती रही. जेल जाने से पहले मीडिया कर्मियों ने मैनेजर राय से उनका पक्ष जानना चाहा लेकिन उन्होंने अपने पक्ष में कुछ भी बोलने से परहेज किया और चुपचाप पुलिस के पीछे चलते रहे.
बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे के दामाद और जाने-माने कोयला कारोबारी राकेश कुमार ओझा ने मैनेजर राय के खिलाफ गोविंदपुर थाना में मामला दर्ज कराया था, जहां उन्होंने मैनेजर पर उनका हार्डकोक प्लांट हड़पने की साजिश रचने और मानसिक तरीके से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था. इसी मामले में एक निजी न्यूज चैनल के मालिक अरूप चटर्जी की भी गिरफ्तारी हुई थी. हालांकि, अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी के तरीके को अवैध मानते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.
मैनेजर राय के ऊपर अब तक कुल 21 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं:
गोविंदपुर थाना कांड संख्या-165/93, दिनांक-23.06.93, धारा 414 / 34 भादवि
गोविंदपुर थाना कांड संख्या 163/93, दि० 22.06.93, धारा - 414 भादवि
गोविंदपुर थाना कांड संख्या 32/93, दि० 28.01.93, धारा 414 / 34 भादवि
गोविंदपुर थाना कांड संख्या 161/93, दि० 22.06.93, धारा-147/148 / 149 / 353 / 314/307 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं 3/4 विस्फोटक पदा० अधि०
गोविंदपुर थाना कांड संख्या 162/93, दि० 22.06.93, धारा 147/148/149/353 / 414 / 307 भादवि एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं 3/4 वि० पदा० अधि०
गोविंदपुर थाना कांड संख्या 98/97, दिनांक - 15.06.97, धारा 420/467 / 471 /414/ 120 (बी) भादवि
गोविंदपुर थाना कांड संख्या 208/10, दिनांक- 03.06.10, धारा 413/414/467/ RT468 / 471 / 120 (बी) भादवि
गोविंदपुर थाना कांड संख्या 100/10, दि० 14.03.10, धारा-413 / 414 भादवि
बरवाअड्डा थाना कांड संख्या 155/10, दि० 25.04.10, धारा 413/414/467 / 468/ 307 / 427 / 34 भादवि
निरसा थाना कांड संख्या 74/10, दि० 13.03.10, धारा-467/468/471 / 34 भादवि
निरसा थाना कांड संख्या 109/95, धारा-341 / 323 / 379 / 354 / 34 भादवि
चिरकुंडा (मैथन) थाना कांड संख्या 384/94, दि० 05.12.94, धारा 447 भादवि
चिरकुंडा थाना कांड संख्या 109/99, दि० 01.06.99, धारा 341 / 323 / 379 / 354 / 352 / 34 भादवि
चिरकुंडा थाना कांड संख्या 43/2000, दि० 12.03.00, धारा 467/468/471 /419 / 420 /120 (बी) / 34 भादवि, था०कां०सं० 50/10, दि० 08.03.10, धारा-467 / 468 / 471 /414
तोपचांची थाना कांड संख्या 50/10 , दिनांक 8-3-10 धारा 467/468/ 471/414 भादवि
मैथन थाना कांड संख्या-100/10, दिनांक-23.04.10, धारा-414/413/471 / 120 (बी) भादवि, जिसमें आरोप-पत्र संख्या-183/10, दिनांक-31.07.10, धारा-467/468/414/413/471/120 (बी) भादवि के अन्तर्गत समर्पित किया गया है
गोविंदपुर थाना कांड संख्या - 123/19, दिनांक-17.08.2019, धारा-414 / 34 भादवि एवं 30 (11) कोयला खान अधिनियम
बरियातु थाना कांड संख्या - 407 / 15, दिनांक थाना दिनांक 14.12.2015, धारा धारा 415 / 420 / 406 /120 (B) भादवि
बरियातु थाना कांड संख्या 522/15, 25.12.2015, धारा 419 / 420 / 466/467 / 408 / 471 भादवि
गोविंदपुर थाना कांड संख्या- 327/21, दिनांक- 10/09/21, धारा 379/413/414/420 / 34 भादवि एमएमपीआर एक्ट एवं 30 (1) कोयला खान अधिनियम
गोविंदपुर थाना कांड संख्या-394/21, दिनांक 29.10.21, 379 / 413/414/420 / 34 भादवि एवं 30 (1) कोयला खान अधिनियम



सोर्स: etvbharat.com 

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