भूमि घोटाला मामला: पीएमएलए कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा
रांची: रांची की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर शनिवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया । कोर्ट 10 मई को अपना फैसला सुनाएगी. शनिवार को दोनों पक्षों ने लिखित जवाब दाखिल किया. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सोरेन की आपराधिक रिट याचिका शुक्रवार को यहां उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। कोर्ट ने 28 फरवरी को मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम राहत की मांग करने वाली सोरेन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया था। इससे पहले, सोरेन ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के आधार पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी।फरवरी में उच्च न्यायालय ने सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. सोरेन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अनुचित थी और मामले में उनकी रिमांड मनमानी और अवैध थी।
वकील प्रज्ञा बघेल के माध्यम से याचिका दायर करने वाले हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दुर्भावनापूर्ण बताया है. मीडिया में लंबे समय तक अटकलों और लुका-छिपी के नाटक के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) अध्यक्ष को ईडी ने जनवरी में भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। (एएनआई)