Jharkhand : सोमवार को डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज दशम मनीष की कोर्ट ने बिराजपुर के रहने वाले कन्हाई महतो और भरत महतो को जानलेवा हमले के एक मामले में दोषी ठहराया। हालांकि, कोर्ट ने आरोपी रवि पासी, विनोद बौरी और बिंदा केवट को रिहा करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष की पैरवी एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राजीव कुमार उपाध्याय ने की। रवि पासी का प्रतिनिधित्व लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट ने किया।
कोर्ट ने सज़ा सुनाने के लिए 23 दिसंबर 2025 की तारीख तय की है। इस संबंध में पीड़ित बिशु चक्रवर्ती की शिकायत के आधार पर 10 अक्टूबर 2022 को बरोरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी।