हाईकोर्ट का आदेश: जियाडा की लीज रद्द

Update: 2026-07-03 14:45 GMT

झारखंड: हाईकोर्ट ने आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में सिटी सेंटर परियोजना से जुड़े जमीन विवाद मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जियाडा (Jharkhand Industrial Area Development Authority) द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को जारी लीज रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है।

यह फैसला जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने सुनाया। अदालत ने कहा कि उस समय क्षेत्रीय निदेशक को लीज रद्द करने का अधिकार नहीं था, इसलिए यह आदेश कानूनी रूप से मान्य नहीं है। कोर्ट ने मामले को फिर से सक्षम प्राधिकारी के पास भेजते हुए निर्देश दिया कि कंपनी को नया कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाए और दो महीने के भीतर नया निर्णय लिया जाए। मामला आदित्यपुर में प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजना से जुड़ा है, जिसमें होटल, अस्पताल, मल्टीप्लेक्स और शॉपिंग मॉल विकसित किए जाने थे। वर्ष 2007 में फोरम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को लगभग 21.698 एकड़ भूमि 90 वर्ष की लीज पर दी गई थी। लेकिन तय समय में निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ और केवल बाउंड्री वॉल ही बनाई गई।

इसके बाद आयडा (अब जियाडा) ने कई बार नोटिस जारी किया और अंततः 2021 में लीज रद्द कर दी थी। इस निर्णय के खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यदि नए फैसले में कंपनी के पक्ष में निर्णय आता है, तो 2023 की नीलामी में शामिल 38 सफल बोलीदाताओं से ली गई राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटानी होगी।

वहीं यदि फैसला कंपनी के खिलाफ जाता है, तो जियाडा आगे की नीलामी प्रक्रिया के तहत जमीन आवंटन कर सकेगा। कोर्ट ने कहा कि नया निर्णय पहले के आदेश से प्रभावित नहीं होगा। इस फैसले के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है और अब सभी की नजरें सक्षम प्राधिकारी के नए निर्णय पर टिकी हैं।

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