Hemant Soren को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत

Update: 2024-06-28 07:10 GMT
रांची Jharkhand: हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख हेमंत सोरेन को कथित भूमि घोटाला मामले में जमानत दे दी है। सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जनवरी में कथित भूमि घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार किया था। जांच में फर्जी विक्रेताओं और खरीदारों को शामिल करके करोड़ों रुपये की जमीन के बड़े हिस्से को हासिल करने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड की जालसाजी के जरिए कथित तौर पर बड़ी मात्रा में आय अर्जित करने की बात कही गई है।
संबंधित घटनाओं में, 22 मार्च को एक विशेष पीएमएलए अदालत ने सोरेन की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी। सोरेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। रांची पुलिस ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत सोरेन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के बाद ईडी अधिकारियों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भी जारी किया था।
झारखंड उच्च न्यायालय ने पहले ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था, जब एजेंसी ने सोरेन की एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका दायर की थी। सोरेन ने आरोप लगाया था कि उनके आवासों पर ईडी की तलाशी का उद्देश्य उनकी छवि को खराब करना और आदिवासी होने के कारण उन्हें परेशान करना था।
ईडी ने 36 लाख रुपये नकद और जांच से संबंधित दस्तावेज बरामद करने का दावा किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोरेन ने धोखाधड़ी के माध्यम से 8.5 एकड़ जमीन हासिल की थी। जांच में पता चला कि राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित एक सिंडिकेट भ्रष्ट संपत्ति अधिग्रहण में शामिल था। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए सोरेन की याचिका को उच्च न्यायालय ने 29 फरवरी को खारिज कर दिया था। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत धन शोधन मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। (एएनआई)
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