अदालत ने अनीता बेसरा हत्याकांड में रानी बेसरा को दी राहत
साक्ष्य के अभाव में आरोपित रानी बेसरा को बरी कर दिया
झारखंड न्यूज: बारीडीह जहरा टोला की अनिता बेसरा की हत्या मामले में एडीजे-2 की अदालत ने बुधवार को साक्ष्य के अभाव में आरोपित रानी बेसरा को बरी कर दिया। 3 सितंबर 2016 को अनिता का शव मिला था. अनिता के पिता बी बेसरा ने सिदगोड़ा थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है. इस मामले में अनुसंधान पदाधिकारी समेत आठ लोगों की गवाही हुई. पुलिस अनुसंधान में पता चला कि अनिता बेसरा की हत्या में रानी बेसरा, ऋचा बेसरा और अनंत लाल बेसरा शामिल थे, लेकिन इस मामले में केवल आरोपी रानी बेसरा पर मुकदमा चलाया गया.
पुलिस इस हत्याकांड में रानी बेसरा के खिलाफ ठोस सबूत नहीं जुटा सकी. जिसका फायदा आरोपियों को मिला.